भोपाल। भोपाल मध्यप्रदेश में नागरिकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से 9 मई, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के त्वरित और सुलभ निराकरण के साथ ही संपत्तिकर, जलप्रभार और अन्य उपभोक्ता शुल्कों पर देय अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
राज्य शासन द्वारा लागू इस विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के संपत्तिकर और 10 हजार रुपये तक के जलप्रभार की बकाया राशि वाले प्रकरणों में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं इससे अधिक बकाया होने पर निर्धारित स्लैब के अनुसार 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर वन टाइम सेटलमेंट के रूप में लागू होगी।
योजना के अंतर्गत नागरिकों को राहत देते हुए शेष राशि को अधिकतम दो आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।
इस पहल के माध्यम से नगरीय निकायों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा, जिससे आमजन को आर्थिक राहत मिलेगी और स्थानीय निकायों को भी राजस्व प्राप्त होगा। शासन ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं।