पुलिसकर्मी बिना हेलमेट पकड़े गए तो कटेगा चालान, होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं, जिससे विगत वर्षों में गंभीर दुर्घटनाएँ और मृत्यु के मामले सामने आए हैं। इस लापरवाही को रोकने और पुलिस की छवि को बेहतर करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पीटीआरआई) मो. शाहिद अबसार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आम नागरिकों पर हेलमेट न पहनने के लिए चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा नियमों का पालन न करना समाज में गलत संदेश देता है।

रोलकॉल और गणना के दौरान पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक और बाध्य किया जाएगा।

नियम तोड़ने वालों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194-D के तहत चालानी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य करने की प्रक्रिया होगी।

बार-बार उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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