दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले में गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुचारू आयोजन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आयोजन समितियों को कार्यक्रम स्थलों पर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे।
प्रशासन द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश:
1. प्रवेश पर पहचान पत्र अनिवार्य – किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र सत्यापन के कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा।
2. सीसीटीवी निगरानी – प्रत्येक आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
3. अग्नि सुरक्षा – पंडालों में अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाए।
4. प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था – आयोजन स्थल पर फर्स्ट एड की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
5. संदिग्ध वस्तुओं पर रोक – आयोजन के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु, आपत्तिजनक सामग्री अथवा घातक हथियार स्थल में ले जाना वर्जित रहेगा।
6. विद्युत सुरक्षा – कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा के सभी कार्य पूरे कराए जाएं एवं विद्युत विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोजक समितियों द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित नहीं की जाती हैं तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।