DGP कैलाश मकवाणा ने जन सुनवाई में दिखाई सख्ती, बैतूल के थाना प्रभारी निलंबित

7 महीने बाद भी अपराध दर्ज न करने पर हुई कार्रवाई

भोपाल। पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, भोपाल में हुई जन सुनवाई के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बैतूल जिले के थाना बोरदेही के थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार, बैतूल जिले की निवासी कविता पाल (पंवार) ने पुलिस मुख्यालय की जन सुनवाई में शिकायत की थी कि एक कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस गंभीर शिकायत पर पुलिस मुख्यालय ने 05 फरवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक बैतूल को जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, 7 महीने बीत जाने के बाद भी अपराध दर्ज नहीं किया गया। जब शिकायतकर्ता ने दोबारा जन सुनवाई में आकर मामला उठाया, तो रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि CM हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत को बंद कर दिया गया था, जबकि जांच अंतिम चरण में थी और मामला अपराध पंजीयन योग्य था। गंभीर लापरवाही मानते हुए DGP कैलाश मकवाणा ने थाना प्रभारी अरविन्द कुमरे को निलंबित करने के आदेश दिए। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बैतूल के रक्षित केंद्र में रहेगा और वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

शिकायत के बावजूद 7 माह तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।

CM हेल्पलाइन पर शिकायत बंद, लेकिन जांच लंबित।

निलंबन आदेश DGP कैलाश मकवाणा ने भोपाल में जन सुनवाई के दौरान दिए।

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