जिले में “बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं” नियम की खुलेआम अनदेखी अब भारी पड़ने लगी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित दो पेट्रोल पंपों की गहन जांच की, जिसमें नियमों का स्पष्ट उल्लंघन सामने आने पर एक पंप को मौके पर ही सील कर दिया गया, जबकि दोनों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
यह कार्रवाई 7 अगस्त को जिला आपूर्ति नियंत्रक चन्द्रभान सिंह जादौन के मार्गदर्शन में की गई। जांच टीम में खाद्य विभाग के संदीप भार्गव, हुमा हुजूर, सुनिल वर्मा, सफदर खान, पुष्पराज पाटिल, वसुंधरा पेन्ड्रो, तृणाल जांभोलकर और प्रवीण दुबे शामिल थे। टीम ने सबसे पहले एस.एस. एनर्जी (IOCL) पंप की जांच की, जहां स्टॉक पंजी अद्यतन नहीं पाए गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि करीब 12 उपभोक्ताओं को बिना हेलमेट पेट्रोल दिया गया। इसके बाद जांच दल महादेव फ्यूल्स (नायरा) पंप पहुंचा, जहां स्थिति और गंभीर पाई गई। फुटेज में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगभग 55 से अधिक उपभोक्ताओं को नियमों का उल्लंघन करते हुए पेट्रोल दिया जा रहा था। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल पेट्रोल बिक्री पर रोक लगाते हुए पंप को सील कर दिया। गौरतलब है कि 30 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 450/अजिद/2025 जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पंपों को यह सख्त निर्देश दिए गए थे कि बिना हेलमेट किसी भी उपभोक्ता को पेट्रोल न दिया जाए। इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए 6 अगस्त को समस्त ऑयल कंपनियों के एरिया सेल्स मैनेजरों की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि प्रत्येक पंप पर सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन हो।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी पेट्रोल पंप को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में जिले के सभी पंपों की जांच खाद्य विभाग, नापतौल विभाग, राजस्व अधिकारियों और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर की जाएगी।