भोपाल कलेक्टर ने जारी किया सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश
29 सितंबर तक जिलेभर में लागू रहेगा नियम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
भोपाल जिले में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि 01 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अंतर्गत पारित किया गया है, जिसमें आई.एस.आई. मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य बताया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा और जिले की समस्त राजस्व सीमा में लागू होगा। इस आदेश का पालन सभी पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन संचालकों को अनिवार्य रूप से करना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।