भोपाल। आगामी गणेशोत्सव पर्व और अन्य धार्मिक आयोजनों के मद्देनज़र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने आयोजकों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पंडालों, झांकियों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में बिजली की सज्जा के लिए अनिवार्य रूप से अस्थायी कनेक्शन लें। कंपनी ने कहा है कि अस्थायी कनेक्शन के बिना बिजली उपयोग करने पर न केवल दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है, बल्कि ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। कंपनी ने जानकारी दी है कि अस्थायी कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जिसमें प्रस्तावित विद्युत भार की सही जानकारी दी जाए। इसके साथ ही लायसेंसी विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी और समस्त वायरिंग कार्य अधिकृत ठेकेदारों से ही करवाना होगा। आवेदन में दर्शाए गए भार के अनुरूप सुरक्षा निधि तथा अनुमानित विद्युत उपयोग की राशि अग्रिम जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। यह रसीद पंडाल या झांकी के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। विद्युत कंपनी ने कहा कि कनेक्शन मीटरीकृत होगा तथा विद्युत देयक की गणना अस्थायी कनेक्शन हेतु निर्धारित घरेलू दर पर की जाएगी। आयोजकों से यह भी आग्रह किया गया है कि आवेदन में दर्ज विद्युत भार से अधिक लोड का उपयोग न करें तथा सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें। बिजली कंपनी ने चेतावनी दी है कि अस्थायी कनेक्शन के बिना अधिक भार पर विद्युत उपयोग से ट्रांसफॉर्मर के जलने और अन्य तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय विद्युत आपूर्ति बाधित होने का खतरा रहता है। अनधिकृत उपयोग की स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत संबंधित आयोजक और विद्युत ठेकेदार दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं और त्योहारों के दौरान सज्जा व रोशनी की तैयारियों में नियमों और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।