भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बोलेरो के गुप्त बॉक्स में छिपा रखा था गांजा, 6 राज्यों में फैला तस्करी का नेटवर्क
भोपाल। राजधानी में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच भोपाल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैरागढ़ कला क्षेत्र से अंतरराज्यीय गांजा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 30.700 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा, एक संशोधित बोलेरो वाहन और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी दीपक सविता और मुकेश राठौर आपस में जीजा-साले हैं और पिछले आठ वर्षों से गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। आरोपीगण की गतिविधियां मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और हरियाणा तक फैली हुई हैं। यह लोग पहले भी जेल जा चुके हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा तस्करी में सक्रिय हो गए।
एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बैरागढ़ कला स्थित सरोज मेमोरियल स्कूल के पास सफेद रंग की बोलेरो (MP04ED7163) में दो संदिग्ध व्यक्ति गांजा लेकर बैठे हैं और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और संदेहास्पद बोलेरो को घेराबंदी कर पकड़ा। गाड़ी की तलाशी लेने पर सीट के नीचे लोहे के प्लेट से बना एक गुप्त बॉक्स मिला, जिसमें ब्राउन टेप से लिपटे 6 पैकेट बरामद हुए। पैकेट खोलने पर उसमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया। कुल वजन 30 किलो 700 ग्राम रहा। मौके से वाहन के साथ दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपी दीपक ने गांजा तस्करी के लिए 6 लाख रुपये में एक बोलेरो खरीदी थी, जो डिफॉल्टर लोन की थी। इस वाहन को विशेष रूप से तस्करी हेतु मॉडिफाई कराया गया था। आरोपियों ने उधारी पर गांजा हरियाणा के हिसार से मंगवाया था और करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर भोपाल पहुंचे थे।
अब बोलेरो मॉडिफिकेशन और संपत्ति की होगी जांच
क्राइम ब्रांच अब इस बोलेरो वाहन में किए गए अवैध मॉडिफिकेशन की जांच कर रही है, जिसके आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही आरोपियों की संपत्ति की जांच कर आय के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं गांजे की खेप भोपाल या आसपास के स्कूल-कॉलेजों में तो खपाई नहीं जा रही थी।
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज, सराहना
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। भोपाल पुलिस की इस कार्रवाई की उच्च अधिकारियों ने सराहना करते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम किया जा रहा है।