31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं कर तो अगले वृत्तीय वर्ष में देनी होगी दुगनी राशि, 7 दिन शेष

नगर निगम, भोपाल ने करदाताओं से अपील की है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का सम्पत्तिकर एवं अन्य कर 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। यदि करदाता ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा।

करदाताओं की सुविधा के लिए, निगम के सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय रविवार सहित अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। इसके अलावा, नागरिक ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

निगम प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि करदाता अपने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों का संपत्तिकर 31 मार्च 2025 तक नहीं जमा करते हैं, तो उन्हें 50 प्रतिशत की रियायत नहीं दी जाएगी।

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