बोर्ड ऑफिस चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल पर भीख देने पर ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध एफआईआर 

भीख देने पर भोपाल में पहेली एफआईआर, कानून का उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

भोपाल। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति भीख मांगना या देने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

इसी क्रम में कल बोर्ड ऑफिस चौराहें के ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों को समान बेचने वाले भिखारी एवं ट्रक क्रमांक MP04-GB-3813 के चालक के खिलाफ धारा क्रमांक 173बीएनएस के तहत थाना एमपी नगर में एफआईआर दर्ज की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *