भोपाल। थाना अयोध्या नगर पुलिस ने किरायेदारों से सत्यापन नहीं कराये जाने पर दो मकान मालिकों पर एफआईआर दर्ज की है। कर्मचारियों तथा किरायेदारों की जानकारी पुलिस को दिए जाने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किया गया था। थाना अयोध्यानगर पुलिस द्वारा किरायेदारों का वेरीफिकेशन, चरित्र सत्यापन, बदमाशों की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग कर की जा रही सतत् चैंकिंग। थाना क्षेत्र के रिहायसी इलाके में किरायेदारों का वेरीफिकेशन एवं आगंतुको की चैकिंग कर किरायेदारों की सूचना नही देने वाले मकान मालिकों पर की जा रही है कार्यवाही। एन सेक्टर में 2 मकान मालिकों पर किरायेदारो की सूचना नही दिये जाने के कारण की गई कार्यवाही। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि भोपाल में कानून व्यवस्था सूनिश्चत करने, आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम एवं संदिग्धों की पतारसी एवं पहचान के लिए संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारी एवं मकान मालिको द्वारा किरायेदारों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने या पुलिस थाने में अनिवार्य रुप से दिए जाने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किये गये थे, जिसका प्रसारण थाने स्तर तथा प्रेस-मीडिया के माध्यम से भी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में थाना अयोध्या नगर पुलिस लगातार संदिग्धों एवं किरायेदारों की चैकिंग कर रही है जिसमें चैकिंग के दौरान 2 मकान मालिकों हरिसिंह यादव निवासी एन-सेक्टर और मनोज कुमार गुप्ता निवासी एन-सेक्टर अयोध्यानगर द्वारा अपने मकान में निवासरत् किरायेदारों की सूचना पोर्टल या थाने पर नही दिये जाने के कारण उक्त जारी आदेश के उल्लंघन कर धारा 223 बीएनएस अंतर्गत अपराध करना पाया जाने से दोनो मकान मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है।