सुखदेव सिंह अरोड़ा,भोपाल।
कलेक्टर आशीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त फ़्रेंक नोबल ने भोपाल के विधानसभा क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत आगामी 17 नवंबर, शुक्रवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
कलेक्टर ने भोपाल के विधानसभा क्षेत्र भोपाल दक्षिण-पश्चिम,नरेला,गोविन्दपुरा के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाएं ऐसी हो कि मतदान सुचारू और निर्बाध रूप से सम्पन्न हो। उन्होंने कहा कि अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए।
15 नवम्बर शाम 6 बजे से 17 तक मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने 15 नवम्बर शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। इससे पहले 15 नवंबर बुधवार को शाम छह बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।इसी तरह तीन दिसंबर को मतगणना वाले पूरे दिन यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
कलेक्टर सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।