निर्धारित समय पर बंद हों पब-बार, वरना लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई: पुलिस कमिश्नर

भोपाल। राजधानी में पब और बार संचालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में शहर के सभी पब एवं बार संचालकों और प्रबंधकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित समय का सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक ही रहेगा, जबकि रात 12:00 बजे तक सभी पब और बार पूर्ण रूप से बंद होना अनिवार्य है। समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने, उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और पर्याप्त लाइट व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने संचालकों से सहयोग की अपेक्षा की है।

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार निरीक्षण और निगरानी की जाएगी, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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