पूरे देश में नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र में गरबा व डांडिया की धूम रहती है।इसे के चलते भोपाल में अब पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी गरबा आयोजनों में गरबा खेलने वालों को आई कार्ड देख कर ही प्रवेश दिया जाएगा।
सुखदेव सिंह अरोड़ा,भोपाल।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायण द्वारा दुर्गा उत्सव पर्व के दौरान भोपाल जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने वाली समितियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता का पूर्णतः पालन किया जाना जहां अनिवार्य होगा। जिला दण्डाधिकारी भोपाल द्वारा धारा-144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किये बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा।
आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध, आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग, प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेगें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा।उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।