भोपाल। पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र ने नगरीय क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट, छात्रावास, मकान मालिक और भवन निर्माणकर्ता अब अपने यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों का व्यक्तिगत विवरण निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
आदेश के अनुसार, मकान मालिकों को अपने वर्तमान और नए किरायेदारों, पेइंग गेस्ट तथा घरेलू नौकरों का विवरण 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। होटल, लॉज और धर्मशाला के प्रबंधक भी प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का रजिस्टर में विवरण दर्ज करेंगे और इसे स्थानीय थाने को उपलब्ध कराएंगे।
छात्रावास संचालक, ठेकेदार, निर्माण कर्मी, ट्रेवल्स एजेंसी, स्पा/मसाज/ब्यूटी पार्लर कर्मचारी और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्डों का विवरण भी इसी प्रकार जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही, ऑनलाइन डिलीवरी या होम सर्विस प्रदान करने वाले कर्मियों की जानकारी भी आवश्यक दस्तावेजों सहित थाने को दी जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यह आदेश जारी होने की दिनांक से दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।