भोपाल। घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में बीते तीन महीनों में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कुल 32 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 09 गैस एजेंसियों समेत अन्य प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया।
इन कार्रवाइयों के दौरान प्रशासन ने कुल 1375 घरेलू गैस सिलेण्डर और 09 वाहन जप्त किए हैं। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 63 लाख 82 हजार 38 रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त, पूर्व में दर्ज 05 प्रकरणों में 30,171 रुपये का जुर्माना लगाकर शासन को जमा कराया गया है।
प्रशासन की हालिया कार्रवाई 15 अप्रैल को गांधी नगर, टीटी नगर, माता मंदिर, डिपो चौराहा और 12 दफ्तर जैसे क्षेत्रों में की गई। इस दौरान 03 प्रकरणों में 125 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और एक टाटा 407 वाहन जब्त किया गया। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 5 लाख 77 हजार 960 रुपये बताई गई है।
जांच में सामने आया कि आरोपी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मामले दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग जैसी गतिविधियों पर पूरी सख्ती के साथ निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।