प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भोपाल में उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध

भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर के दौरान कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून एवं अन्य फ्लाईंग ऑबजेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध किया गया है।पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा नगरीय पुलिस भोपाल सोनाक्षी सक्सेना (भापुसे) ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भोपाल भ्रमण के दौरान व्हीव्हीआईपी की सुरक्षा को दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्राहलय, श्यामला हिल्स भोपाल से 05 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून एवं अन्य फ्लाईंग ऑबजेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाकर उक्त स्थान को रेड जोन एवं नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 23 फरवरी 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 24 फरवरी 2025 को दोपहर 15:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कमर्शियल फ्लाईट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगी।

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