अशोका गार्डन स्थित रिषी इंटरप्राइजेस एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस से बड़ी मात्रा में घरेलू सिलेंडर जप्त
भोपाल। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के लिए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश हैं साथ ही कलेक्टर भोपाल के निर्देश में जिले में अवैध गैस रिफलिंग तथा घरेलू गैस के दुरूपयोग की शिकायतों पर जांच एवं सख्त कार्यवाही की जा रही है।इसी क्रम में आज जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार के निर्देशन में सोमवार को जिला खाद्य कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल, मोहित मेघवंशी एवं मयंक द्विवेदी के साथ औचक रूप से छापामार कार्यवाही करते हुये अशोका गार्डन स्थित रिषी इंटरप्राइजेस एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल की जाँच की गई।
जांच में रिषी इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर प्रदीप असवानी पर 01 भरा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 केजी,1भरा पांच कि.ग्राम व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 5 किलो के 07 खाली, 5 गैस अंतरण यंत्र एवं प्रीति होम एप्लाईसेंस अशोका गार्डन भोपाल प्रोपराईटर इंदर रावत पर 13 सिलेण्डर , 01 भरा, 02 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 केजी, 5 किलो के 07 नग खाली, 05 कि. ग्राम व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 नग आंशिक भरा, 3 केजी अमानक स्तर के 02 नग खाली, 01 नग तौल कांटा, 2 नग गैस अंतरण यंत्र जप्त किया जाकर मौका पंचनामा बनाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किये गये।