खाली फॉर्म पर डॉक्टर के साइन मिलना पड़ा भारीः सीएमएचओ ने की पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई, एक सेंटर बंद और डॉक्टर को नोटिस

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में सीएमएचओ कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में 43 अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों से प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लिए गए।

बैठक के दौरान गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए एयरपोर्ट रोड स्थित न्यू लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर की पीसीपीएनडीटी मान्यता निरस्त कर दी गई। निरीक्षण दल को केंद्र में रिक्त एफ-फॉर्म पर डॉ. ईशांत जाटव के सील और हस्ताक्षर पाए गए। इसके अतिरिक्त एएनसी फॉर्म एवं एफ-फॉर्म भी अपूर्ण भरे हुए मिले, जो एक्ट के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जिला सलाहकार समिति की अनुशंसा पर सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने संबंधित चिकित्सक डॉ. ईशांत जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही आगामी आदेश तक उनके द्वारा सोनोग्राफी किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ. संजय जैन, डॉ. रणधीर सिंह, डॉ. शैलेश लूणावत, जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय, फोग्सी एसोसिएशन की सचिव डॉ. मुदिता जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति खरे, पैथोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि जैन, डॉ. सौरभ जैन, अर्चना सहाय, एडीपीओ महेंद्र सिंह दांगी तथा शाखा प्रभारी प्रह्लाद प्रजापति सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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