भोपाल। स्वास्थ्य विभाग भोपाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के एक आईवीएफ सेंटर और एक सोनोग्राफी केंद्र को सील कर दिया है। जांच में नर्सिंग होम एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं एआरटी एक्ट के तहत गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रदेश में आईवीएफ सेंटर को सील किए जाने का यह संभवतः पहला मामला बताया जा रहा है।
सीएमएचओ भोपाल की जांच टीम ने अयोध्या बायपास रोड स्थित मार्वल हॉस्पिटल परिसर में संचालित ईश्वर्या फर्टिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया, जहां पाया गया कि यह आईवीएफ सेंटर बिना किसी वैध पंजीयन के संचालित किया जा रहा था। संचालक द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन नहीं कराया गया था, वहीं आईवीएफ संचालन के लिए अनिवार्य पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं एआरटी एक्ट के तहत भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
जांच में यह भी सामने आया कि उक्त फर्टिलिटी सेंटर में मार्वल हॉस्पिटल की पंजीकृत सोनोग्राफी मशीन का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा था। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए सीएमएचओ भोपाल द्वारा आईवीएफ सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
इसके साथ ही निरीक्षण दल ने मार्वल हॉस्पिटल में संचालित सोनोग्राफी केंद्र की भी जांच की, जहां फॉर्म-एफ का विधिवत संधारण नहीं पाया गया। इसके अलावा एएनसी रजिस्टर में प्रविष्टियां भी नियमानुसार नहीं की जा रही थीं। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए सोनोग्राफी मशीन को सील कर संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि दोनों ही केंद्रों में गंभीर स्तर की अनियमितताएं पाई गई हैं। जब्त दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच पूर्ण होने के बाद संबंधित केंद्रों एवं संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।