भोपाल थाना गोविंदपुरा पुलिस ने सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया है। गोविंदपुरा पुलिस को भारतीय न्याय संहिता में मिली पहली कामयाबी। बीएनएस कानून में दर्ज हुआ था पहला मुकदमा, जिसको चार दिन में सुलझाया। नाबालिग ने नशे की हालत में चोरी की घटना को दिया था अंजाम।नाबालिग को नशे की बुरी लत में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने की पहली आदर्श करवाई। पुलिस ने चोरी गए करीब तीन लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। जूनियर एमआईजी 57 गौतम नगर में रहने वाले सत्येंद्र सिंह ने थाना गोविंदपुरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो और उनकी पत्नी अपने-अपने काम पर गए हुए थे तभी पीछे कोई अज्ञात चोर उनके सूने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया है। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो फुटेज मिला था जिसके आधार पर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी इसी दौरान पता चला कि फुटेज वाला संदेही शाखा ग्राउंड के पास देखा गया है टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग निकला इसी कारण पुलिस ने उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जहां प्रधान न्यायाधीश श्रुति जैन और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे की निगरानी में उसकी काउंसलिंग की गई जिसमें बालक ने बताया कि उसने वारदात नशे की हालत में की थी जो व्यक्ति नशे का सामान उसे देता था उसके नाम का खुलासा भी किया है। इस पर किशोर न्याय बोर्ड ने उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जिस पर गोविंदपुरा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों के विरुद्ध किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवम संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 एवम 83(2) में कार्यवाही की है।।प्रकरण में सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर, एएसआई सोनिया पटेल, प्रधान आरक्षक मोहन दीक्षित और टीम की रही।