भोपाल। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के लिए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश हैं। कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा जिले में अवैध गैस रिफलिंग तथा घरेलू गैस के दुरूपयोग के प्रकरणों में सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित कर कार्यवाहियों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार के निर्देशन में शुक्रवार को जिला खाद्य कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कुसुम अहिरवार, पुष्पराज पाटिल, सनद शुक्ला, मोहित मेघवंशी एवं मयंक द्विवेदी ने औचक रूप से छापामार कार्यवाही करते हुये ग्राम कानासैय्या, माता मंदिर चौराहा, नरेला शंकरी एवं रेलवे स्टेशन भोपाल स्थित प्रतिष्ठानों से कुल 26 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये।
जांच में माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा के सामने संचालित अवैध रिफलिंग सेंटर प्रोपराईटर मुजफ्फर खान से 02 नग (भरे), 02 नग (आंशिक भरे) घरेलू गैस सिलेण्डर, गैस अंतरण में उपयोग होने वाली मशीन, 01 नग इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जप्त किया गया। नरेला शंकरी जे.के. रोड स्थित सांईराम गैस चूल्हा सेल्स प्रोपराईटर निलेश साहू से 04 नग (02 भरे, 02 खाली) घरेलू गैस सिलेण्डर , 5 केजी अमानक स्तर के 03 नग खाली, 01 नग तौल कांटा, 1 नग गैस अंतरण यंत्र जप्त किया गया। ग्राम कानासैय्या स्थित मकान मालिक महेन्द्र सिंह ठाकुर से 16 नग (14 भरे, 02 खाली) घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये तथा बृजवासी भोजनालय प्रोपराईटर अंकित वाजपेयी से 02 नग आंशिक भरे घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त कर मौके पर पंचनामे बनाये गये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।