भोपाल। नवरात्रि एवं दशहरे के दौरान न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाइन एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के विरुद्ध भोपाल पुलिस ने की कानूनी कार्यवाही। शहर के सभी डीजे संचालकों की कमिश्नर कार्यालय सभागार एवं सभी थानों में बैठक आयोजित कर ध्वनि संबंधी न्यायालय एवं शासन के दिशा-निर्देशों के बारे में बताया गया था कि त्यौहारों के दौरान सभी डीजे संचालक समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का बजाएंगे जिसके बाद सभी थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गई थी। त्यौहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई थी कि डीजे नियत समय सीमा तक एवं निर्धारित डेसीबल में ही बजाएं। त्यौहारं के दौरान पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी की गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी कराई गई तथा दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा बार-बार समझाइश के बाद भी उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे को चिन्हित कर संचालकों के विरूद्व बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 एवं वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओ के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है सभी डीजे को जप्त कर न्यायालय में पेश किया जायेगा।