फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने वाले चार निजी स्कूलों पर जिला कलेक्टर की कार्रवाई
सुखदेव सिंह अरोड़ा,भोपाल।
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरूवार को 4 प्राइवेट स्कूलों पर फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने के कारण कड़ी कार्रवाई की है। डीपीएस स्कूल कोलार रोड, श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड, कैपियन स्कूल भौरी और सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड भोपाल को पालकों से मनमानी तरीके से वसूली गई फीस को वापस करने का आदेश दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 4 स्कूलों ने फीस अधिनियम 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है। इन स्कूलों पर धारा 9 (9) के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।