मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही है अनलीगल सुरक्षा एजेंसी।सुरक्षा गार्ड, गनमैन, बॉडीगार्ड और भी कंपनी बार रेस्टोरेंट पब और इवेंटो में लगाया जाता है। इस पर नही है सुरक्षा प्रशासन का ध्यान, जिसके पास सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस है वह नहीं कर पा रहा है काम। आपको बता दें भोपाल में चल रही है कालाबाजारी थानों से है सेटिंग, सुरक्षा प्रशासन, पुलिस प्रशासन का नहीं है ध्यान। आपको बता दे की इसकी शिकायत आला अधिकारियो के पास है फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है यह कारोबार।भोपाल के कई पॉश इलाकों के पब/बार में चल रही है बिना लाइसेंस के सिक्योरिटी जोकि गनमैन,बाउंसर और बॉडीगार्ड लगाते हैं जो पूरी तरह अनलीगल है और पसारा एक्ट का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पसारा एक्ट का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास ₹25000 तक का जुर्माना अथवा सजा का प्रावधान है।